हरिकेश यादव-संवाददाता ( इंडेविन टाइम्स )
अमेठी।
शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लाकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन खाद्य सामग्री, कृषि उत्पादन एवं उनसे संबंधित कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले तथा वर्तमान रवि फसलों की कटाई- मड़ाई हेतु आवश्यक कंबाइन, हार्वेस्टर, रीपर, स्ट्रा रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्राली एवं अन्य कृषि उपकरणों के प्रयोग व आवागमन पर अनुमति प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाइन, हार्वेस्टर, उनके ड्राइवर, तकनीशियन व उनके उपयोग में लिए जाने हेतु संबंधित श्रमिक (कुल 5 प्रति) कंबाइन, हार्वेस्टर के अन्तर जनपदीय आवागमन की अनुमति रहेगी ।साथ ही यदि कंबाइन, हार्वेस्टर के ड्राइवर, तकनीशियन, संबंधित श्रमिक अगर दूसरे जनपद के निवासी हैं अथवा रहे हैं तो कंबाइन, हार्वेस्टर के मालिक अपना मांग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को प्रस्तुत करें ।आवश्यक संतुष्टि के उपरांत ही जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को माँग भेजेंगे जहां ये ड्राईवर/टेक्नीशियन/संबंधित श्रमिक वर्तमान में रह रहे हैं ।
इसके उपरांत ही जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक जिलाधिकारी से अंतर जनपदीय आवागमन हेतु अनुमति/पास जारी किए जायेंगे, इसके उपरांत ही संबंधित ड्राइवर/ टेक्नीशियन/संबंधित श्रमिक अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। किसानों की सुविधा हेतु अभी तक 35 कंबाइन हार्वेस्टर के मालिकों को अन्य जनपदों जैसे खीरी,पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली से ऑपरेटर व हेल्पर लाने हेतु पास निर्गत कराने की कार्यवाही की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन यंत्रों के संचालन हेतु आवश्यक वाहन चालक, तकनीशियन व अन्य श्रमिकों को भी पास निर्गत किए जाएं।