संजय सक्सेना
बिजनौर
शासन द्वारा कोविड-19 अर्थात कोराना वायरस के कारण घोषित अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए आनलाईन ई-पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण देश में घोषित लाॅकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा आनलाईन ईपास जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से सूचीबद्व आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने के लिए निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन द्वारा चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ईपास के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को हासिल नहीं हो रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाईन नम्बर-1076 पर की जा सकती है।
जिले की सीमा के तहत मान्य ईपास जारी करने के लिए शासन द्वारा उपजिलाधिकारियों तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंर्तजनपदीय ईपास जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। ईपास के लिए आनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन के लिए अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों को नामित किया गया है और आवेदनों को परीक्षणोपरांत स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों के लिए ईपास आनलाइन जारी किए जाएंगे, जिन्हें आवेदक एसएमएस पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड या प्रिन्ट कर सकेगे।
ईपास की इलैक्ट्राॅनिक काॅपी भी मान्य होगी। जांच के समय ईपास मांगे जाने पर आवेदक को ईपास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में अर्थात 02 अप्रैल 20 तक जारी किए गए पास भी मान्य होगे। आवेदक http://164.100.68.164/upepass2/ लिंक पर आवेदन करके भी ईपास प्राप्त कर सकते हैं। एक संस्था को आवेदक सहित अधिकतम 05 ईपास ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।