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खाद्य सामग्री वितरण कराने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी होंगे पास



रिकेश यादव -संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)

अमेठी

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कोरोना महामारी (कोविड-19) संक्रमण को रोकने हेतु जनपद में भारतीय दंड संहिता की धारा-144 लागू है तथा संपूर्ण भारत में लाकडाउन प्रभावी है, जिसके दृष्टिगत जनपद में जनमानस को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण करना है वे अपने संबंधित तहसील क्षेत्र के अंतर्गत उप जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने बताया कि आवेदन करने के उपरांत ही उनका पास निर्गत किया जाएगा तथा पास निर्गत होने के उपरांत ही स्वयंसेवी संस्थाएं उस क्षेत्र में वितरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रारूप में संयोजक/आयोजक का नाम व पता, मोबाइल नंबर,रूट/ स्थल का नाम, दिनांक, समय व कितने पैकेट/ कितने लाभान्वित होंगे की सूचना भरी जाएगी।
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