संजय सक्सेना
बिजनौर ।
सभी कारखाना, औद्योगिक इकाइयों एवं वाणिज्य अधिष्ठान में कार्यरत नियोजित श्रमिकों को माह मार्च 20 का वेतन माह अप्रैल 20 के प्रथम सप्ताह में भुगतान करने के आदेश दिये गए हैं। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि कोविड 19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के सभी कारखाना, औद्योगिक इकाइयों एवं वाणिज्य अधिष्ठान के सेवायोजकों को अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत नियोजित श्रमिकों को माह मार्च 2020 का वेतन माह अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह में भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त व्यवस्था विधान वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के प्रावधान के अंतर्गत है। उन्होंने जिले के समस्त व्यवसायियों, कारखाना मालिकों एवं ईट भट्टा स्वामी को कोविड 19 के प्रभाव के कारण लॉक डाउन की स्थिति का सामना कर रहे मजदूरों को उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुपालन में माह मार्च 2020 का वेतन माह अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह में दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका नवीनीकरण अद्यतन है, उन्हें ₹1000 (एक हजार) प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक 37902 श्रमिकों के खाते में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
इसी के साथ उन्होंने नवीनीकृत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका बैंक खाता बोर्ड की साइट पर अपडेट नहीं है, का आह्वान किया है कि वे अपने खाते का विवरण जिनमें खाता संख्या आईएफएससी कोड बैंक का नाम व पता शामिल है पंजीकरण संख्या अद्यतन विवरण सहित व्हाट्सएप नंबर 9058127338, 7906068675, 7017532479, 8218744815 एवं 6398611998 पर उपलब्ध करा दें, ताकि उनके बैंक खातों में भुगतान संबंधी कार्रवाई की जा सके।
No comments
Post a Comment