हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
अमेठी।
जिलाधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत देश में 03 मई 2020 तक लाकडाउन प्रभावी है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सामान्य कृषि एवं बागवानी से जुड़े कार्यों के निष्पादन हेतु औद्योगिक फसलों से जुड़ी सामग्री जैसे बोरा, प्लास्टिक, क्रेटस, डलिया, अमोनिया गैस, सब्जी, बीज, उर्वरक, पौध रक्षा रसायन, सिंचाई के उपकरण, प्लास्टिक पाइप व इंजन सेट्स, मधुमक्खी के बक्से, कट फ्लावर, पैकिंग मैटेरियल आदि को जिला प्रशासन के सहयोग से चेक पोस्ट/ आवागमन हेतु क्लीयरेंस की अपेक्षा की गई है तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरिगेशन) के अधीन ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना हेतु 68 पंजीकृत फर्मों के अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किसानों के खेत में इस पद्धति की स्थापना को महत्वपूर्ण कृषि कार्य में चिन्हित करते हुए संबंधित फर्मों के कार्मिकों के आवागमन तथा संबंधित सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों के आवागमन पर छूट प्रदान की गई है जिससे कि योजनांतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि डॉ बलदेव प्रसाद जिला उद्यान अधिकारी, अमेठी के मोबाइल नंबर 9919164756 से संपर्क कर अपनी संबंधित समस्या का समाधान कराया जा सकता है।