संजय सक्सेना
बिजनौर
शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने से पूर्व आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में एडवाईजरी जारी की गई है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने मुख्य चिकित्साधिकारी को शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत लाॅकडाउन को 20 अप्रैल 2020 से कतिपय आपातकाल सेवाओं के संचालन में शिथिलता के फलस्वरूप चिकित्सालयों को आकस्मिक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एडवाईजरी जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तथा चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक अलग स्थान सुरक्षित स्क्रीनिंग व्यवस्था एवं क्रियाशील होना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क, ग्लव्स यानी दस्ताने इत्यिादि समुचित मात्रा एवं यथा आवश्यक पीपीई उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाईडलाइंस को शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़े निर्देश दिए कि निजी चिकित्सालयों में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।