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लोन लेने वालों को रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत ,EMI नहीं चुकाने पर अब 180 दिन तक डिफॉल्टर नहीं

नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ने आज लोने लेने वालों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर की परिभाषा को फिलहाल बदल दिया है। आज के अपने संबोधन में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जिन लोनधारकों ने मोराटोरियम पीरियड को चुना है, उन्हें 3 महीने के बाद 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि वह EMI को दोबारा शुरू कर सकें। इस दौरान इसे NPA नहीं माना जाएगा।



NPA नहीं मानेगा बैंक


दूसरे शब्दों में समझें तो जो लोन 29 फरवरी तक रेग्युलर थे और जिन लोगों ने मार्च में तीन महीने का मोराटोरियम विकल्प चुना है, उस लोन को 180 दिनों तक NPA नहीं घोषित किया जाएगा। बैंक ऐसे लोन में सितंबर तक EMI नहीं जमा होने पर भी एनपीए की घोषणा नहीं करेगी।

लोन लेने वालों को 180 दिनों की राहत


बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है जिसकी ईएमआई तीन महीने तक के लिए नहीं चुकाई जाती है। एक लोन जब एनपीए घोषित हो जाता है बैंक रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार रखता है। ऐसे में जिन लोगों ने कार लोन, कार लोन लिए हैं उन्हें अब 180 दिनों की राहत मिल गई है।

अभी NPA का निपटान 210 दिनों में


अभी बैंकों को दबाव वाली संपत्तियों (NPA) के मामलों का निपटान 210 दिन में करना होता है। यदि वे निर्धारित समयसीमा में वे उसका निपटान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसके लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान (प्रोविजनिंग) करना होता है। मौजूदा समय में बैंकों के पास चूक या डिफॉल्ट के बाद 30 दिन का समय समीक्षा के लिए होता है। उन्हें किसी इकाई द्वारा चूक के संदर्भ में निपटान योजना क्रियान्वयन 180 दिन के अंदर करना होता है।
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