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यूपी: अब बिना मास्क लगाए पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 100 रुपये जुर्माना

लखनऊ


अब अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं पहन रखा है तो 100 रुपये का जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए योगी सरकार ने तुरंत जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है।


अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का चालान नहीं काटा जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कई दिन लग जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी बजाय तुरंत मौके पर ही जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।

अवस्थी ने बताया, 'प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस को इस नियम का पालन कराने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दे दिए गए हैं। राज्य के हर एक व्यक्ति से खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए घर से निकलते समय मुंह ढकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निवेदन किया गया है।'

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश फेस मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना चेहरा ढके बाहर नहीं निकले। लोग मास्क, गमछा, तौलिया आदि से अनिवार्य रूप से मुंह ढककर ही बाहर निकले। इसको लेकर व्यापक अभियान चलाएं। लेकिन कोई इसका उल्लंघन करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।
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