लखनऊ
कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन का चौथा चरण है। जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार ने तमाम रियायतें दी हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन ने लॉकडाउन में क्या खुला और क्या बंद रहेगा? इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। यह व्यवस्था बुधवार यानि 20 मई से लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह सील रहेगा। बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। यदि किसी ने इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया तो पांच लाख जुर्माना वसूला जाएगा।
अमीनाबाद बाजार खोलने पर कमेटी लेगी फैसला
लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। अमीनाबाद बाजार खुले या बंद रहे? इसके लिए कमेटी बनाई गई है। नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला। सदर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा। हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी। उसी दिन सैनिटाइजेशन होगा। अगर सैनिटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी।
लखनऊ प्रशासन की ये नई एडवाइजरी-
कंटेनमेंट जोन- समस्त सेवाएं बंद रहेंगी।
बफर जोन- कंटेनमेंट जोन की परिधि से 250 मीट के बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। शेष सारी दुकानें बंद रहेंगी।
रात में क्या?- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन बंद रहेगा।
बाजार/दुकानें- हर दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। इसके लिए बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
रेस्टोरेंट- बफर व कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट के लिए मात्र होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी।
मिठाई की दुकान- खुलेंगी, लेकिन दुकानों व रेस्टोरेंट में ग्राहकों का बैठना निषिद्ध रहेगा।
स्ट्रीट वेंडर- इस व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
नर्सिंग होम/निजी अस्पताल- इस व्यवस्था के लिए सीएमओ लखनऊ को अधिकृत किया गया।
प्रिंटिंग प्रेस/ड्राइ क्लीनर्स- कंटेनमेंट व बफर जोन को छोड़कर अन्य जगह खुलेंगी। सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। सुबह-शाम दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा।
एहतियात बरतना जरूरी- सभी दुकानदार क्रय के पूर्व व उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी क्रेता मास्क का अनिवार्य रुप से प्रयोग करें। सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोडन करने के लिए जागरुकता बैनर व पोस्टर लगाया जाएगा। लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
सिनेमा हॉल/शॉपिंग मॉल/होटल- बंद रहेंगे।
खेलकूद- खेल परिसर व स्टेडियम को बंद रखा जाएगा।
सार्वजनिक पार्क- लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे पार्कों में कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुबह सात बजे से 10 बजे तक एवं शाम पांच बजे से सात बजे तक पार्क खुले रहेंगे। पार्क में टहलने वालों को मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग करना अनिवार्य होगा। पार्क बंद होने की सूचना 15 मिनट पहले दी जाएगी।
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