लखनऊ |
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने रिषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा व अमित सिंह भदौरिया ने विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की। साथ ही चयन प्रक्रिया पर अंतरिम तौर पर रोक लगाने की भी मांग की। वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। राज्य सरकार की ओर से स्वयं महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह पेश हुए।
उन्होंने याचिका को बलहीन बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत सरकार को संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का समय प्रदान किया।याचियों को 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में उन्होंने अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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