इंडेविन न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। 13 दिसंबर के बाद एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखना अवैध होगा हालांकि इसके बावजूद लाइसेंस धारक तीसरे हथियार का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रशासन की लगातार चेतावनी के बावजूद 700 से अधिक लोगों ने अभी तक तीसरा लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं कराया है केंद्र सरकार से जारी निर्देश के बाद प्रशासन ने 2 से अधिक लाइसेंसी शस्त्र को 13 दिसंबर तक निरस्त कर माल खाना या पुलिस थाने अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा करने की मोहलत दी थी। शस्त्र अनुभाग में 1100 में से सिर्फ 250 लोगों ने ही तीसरे शस्त्र का लाइसेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया पूरी कर अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर किया है। प्रभारी शस्त्र अनुभाग व सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर के बाद सिर्फ निशानेबाजी से जुड़े खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। तय मियाद में अतिरिक्त हथियार सरेंडर ना कराने वालों के तीसरे शस्त्र को अवैध मानते हुए सीधे कार्रवाई शुरू होगी। अवैध हथियार को जप्त कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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