अमेठी।
० आरोपी को मिला न्याय
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी सुरेश यादव पुत्र राम लौट यादव निवासी ग्राम आलमपुर थाना पीपरपुर जिला अमेठी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम पीके जयंत के यहां से कराया दोषमुक्त।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद खलील ने इस आशय की लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23 /8/ 2006 को थानाध्यक्ष पीपरपुर जिला अमेठी को प्रस्तुत की कि वह ग्राम आलमपुर मजरे देमा थाना पीपरपुर जिला सुल्तानपुर का निवासी है वह दिनांक 20/8/ 2006 को अपने बच्चों के साथ गाजियाबाद जा रहा था ।उसकी पुत्री आयु करीब 15 वर्ष घर पर थी ।उसके पिताजी व घर के अन्य लोग मौजूद थे। करीब सात-आठ बजे शाम सुरेश यादव पुत्र राम लौट यादव निवासी आलमपुर थाना पीपरपुर उसकी लड़की को जब वह सिवान में शौच करने गई थी बहला फुसलाकर शादी करने के नियत से कहीं भगा ले गया। उसकी लड़की को सुरेश यादव के साथ जाते हुए गांव के बरसाती पुत्र छेदी एवं संजय गुप्ता पुत्र रामकिशोर ने गांव के पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर बैठाकर जाते हुए देखा है। उसकी लड़की को भगाने में राम लौट पुत्र राम सुमेर का हाथ है। वह अपनी लड़की की तलाश कर रहा है। जिसमे उपरोक्त धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत स्थानीय थाने पर हुआ था । विवेचना उपनिरीक्षक आरडी द्विवेदी को दी गई थी ।उन्होंने दौरान विवेचना 5/9 /2006 को पीडिता को बरामद किया था ।बाद मे अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। आरोपी के ऊपर आरोप धारा 363/ 366/ 376 भदवि विरचित किया गया था। मामला एफटीसी प्रथम के यहां विचारण हेतु नियत हुआ ।जिसमे अभियोजन पक्ष ने अपने समस्त गवाहों की गवाही कराई तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जिरह की। तत्पश्चात बहस हुई ।जिसमे बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के तर्कों से सहमत होकर एफ टी सी प्रथम पीठासीन अधिकारी पीके जयंत ने अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र राम लौट यादव निवासी ग्राम आलमपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 363 /366/ 376 भदवि आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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