लखनऊ।
बलिया में सूत्रों की मानें तो आरक्षण निर्धारण समिति में शामिल अधिकारी व कर्मचारी गुप्त तरीके से सीडीओ की निगरानी में आरक्षण सूची की जांच कर रहे हैं। वर्ष 2020 का पंचायत चुनाव 30 अप्रैल 2021 तक कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके बाद से तैयारियां तेज हो गयी हैं। शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत राज विभाग से ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य वार्ड, ग्राम पंचायत का आरक्षण निर्धारित करना है। जबकि ब्लॉक के बीडीओ व एडीओ पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत समिति का आरक्षण तय करना है। रविवार को छुट्टी के दिन होने के बाद भी सुबह 11 बजे से देर रात तक सूची फीडिंग का कार्य हुआ। सोमवार को सुबह से ही सूची की जांच, मिलान आदि का कार्य हुआ।