देश

national

यूपी पंचायत चुनाव: यूपी में धारा 144 लागू,5 से ज्यादा लोग नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए कोरोना के मामले ज्यादा न बढ़ें इसको लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यूपी के सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 अप्रैल से धारा-144 प्रभावी हो गई है, जोकि अगले आदेश तक लागू रहेगी। पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न होने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन कराने का निर्देश है।


यूपी पंचायत चुनाव 2021 में होने वाले प्रचार को देखते हुए कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर निर्देशित किया है।

5 से ज्यादा लोग नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार
यूपी पंचायत चुनाव प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और सार्वजनिक सभा के लिए किसी भी गांव में 5 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह पर इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं, अगर इसका उलंघन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोविड धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोविड 19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज पर भी रोक लगा दी गई है।
Don't Miss
© all rights reserved
Managed By-Indevin Group