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दिल्ली में आज से 26 अप्रैल की सुबह तक लाॅकडाउन, केवल जरूरी सेवाएं

Monday, April 19, 2021

/ by Dr Pradeep Dwivedi

इंडेविन न्यूज नेटवर्क

दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘दिल्ली में चौथी लहर आई है। तीसरी लहर में रोजाना साढ़े आठ हजार मामले आ रहे थे। दुनिया के कई बड़े शहरों में छह हजार मामलों में हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। अब चौथी लहर में दिल्ली में रोजाना 25 हजार केस आ रहे हैं तो हमारा हेल्थ सिस्टम तनाव में आ गया है। यह अपनी सीमा पर पहुंच गया है। इसके बाद कठोर कदम नहीं उठाए गए तो सिस्टम चरमरा जाएगा। कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। वहां बड़ा हादसा होते-होते बचा।’’

अब मरीज बढ़े तो संभालना मुश्किल होगा : केजरीवाल
उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल के साथ बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अब बड़ी मात्रा में मरीजों को संभालने में सक्षम नहीं है। अगर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो दिल्ली बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। खाने-पीने और मेडिकल व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। 50 लोगों के साथ शादियां हो सकेंगी। इसके लिए अलग से पास जारी होंगे। प्रवासी मजदूरों से मेरी गुजारिश है कि ये छोटा सा लॉकडाउन है। दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा। आने-जाने में ही पूरा समय खर्च हो जाएगा। उम्मीद है यह लॉकडाउन छोटा रहेगा। सरकार आपका ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा कीजिए।’’

लॉकडाउन के दौरान इन पाबंदियों का ऐलान

  • बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे।
  • वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। उन्हें अपना वैलिड टिकट अपने साथ रखना होगा। मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी।
  • बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं होगी।
  • जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे।
  • किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा।
  • सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल को बंद रहेंगे। पहले से तय शादियों को छूट मिलेगी। उसके लिए भी ई-पास लेना होगा।
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