हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
अमेठी ।
०ई-पास हेतु आवेदक घर बैठे rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से करें आनलाइन आवेदन
०बिना पास घर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माने के साथ होगी दंडात्मक कार्यवाही..........डीएम
०कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई-पास जारी करने की व्यवस्था दी गई है, इसके लिए आवेदक घर बैठे rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होने बताया कि ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिको हेतु पास का आवेदन कर सकेंगे। उन्होने बताया कि जनपद की सीमा के अन्तर्गत ई-पास जारी करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अन्तर्जनपदीय ई-पास जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को अधिकृत किया गया है। उन्होने कहा कि संस्थानों हेतु जारी ई-पास लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे, जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन की होगी एवं अन्तर्जनपदीय वैधता दो दिन की होंगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति तथा उद्योगों संबंधी कार्यों, ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास में छूट प्रदान की गई है, इसके अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों के लिए ई-पास जारी कराना अनिवार्य होगा, बिना पास के जनपद में भ्रमण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने के साथ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।