सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्ट के आदेश को रद्द किया
जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा है कि एक निजी पक्ष की ओर से दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने प्रभवित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्वनि प्रदूषण मामले में दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश जिस याचिका पर जारी किया था, उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में DJ से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया।
जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा है कि एक निजी पक्ष की ओर से दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने प्रभवित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्वनि प्रदूषण मामले में दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश जिस याचिका पर जारी किया था, उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में DJ से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया।