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UP: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बदले नियम, अब अपॉइंटमेंट के दिन ही देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से लगातार नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बुधवार को भी ऐसे ही एक नियम में बदलाव किया गया है। इसके तहत ड्राइविंग टेस्ट के लिए दी जाने वाली एक दिन की छूट को समाप्त कर दिया है। नियम में इस बड़े बदलाव के बाद ड्राइविंग टेस्ट में सुविधा दिलाने का दावा करने वाले दलालों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

अपॉइंटमेंट के दिन ही देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को अब आवेदन के दिन ही तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अभी तक आरटीओ की ओर से आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगले दिन की मोहलत दी जाती थी, जिसमें अपॉइंटमेंट के दिन किसी कारणवश आरटीओ न पहुंच पाने पर आवेदक अगले दिन जाकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर लेते थे। आरटीओ ने आवेदकों को दी जाने वाली एक दिन की मोहलत को समाप्त कर दिया है।

इसके बाद अब आवेदकों को एक ही दिन में कागजों की जांच कराने के साथ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इतना ही नहीं, अनुपस्थित होने पर आवेदक को टेस्ट के लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना होगा।

दलाओं पर अंकुश लगाने के लिए किया गया बदलाव
अपर परिवहन आयुक्त आईटी सेल देवेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, कई बार आवेदकों को आरटीओ के बाहर खड़े दलाल और अंदर बैठे कर्मचारी बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस बनवाने की बात पर झांसे में ले लेते थे। अगले दिन दलाल आवेदकों के पहुंचते ही जुगाड़ से उनकी फोटो और बायोमेट्रिक कराकर लाइसेन्स बना देते थे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए पतिवहन विभाग की ओर से बदलाव किया गया है।
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