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अलग धर्मों के बालिग जोड़े को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार- इलाहाबाद हाईकोर्ट

Friday, September 17, 2021

/ by इंडेविन टाइम्स

प्रयागराज 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि विपरीत धर्म होने के बावजूद बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। ऐसे बालिग युगल के वैवाहिक संबंध पर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने विपरीत धर्मों के बालिग युगल की शादीशुदा जिंदगी में किसी के हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है और पुलिस को उनकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि उनके माता-पिता को भी दोनों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने शिफा हसन व अन्य की याचिका पर दिया है। शिफा हसन ने हिंदू लड़के से प्रेम के कारण शादी कर ली है और मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी से अनुमति मांगी है।

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