हरिकेश यादव -संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
अमेठी।
जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष निर्देश निर्गत किए गए हैं ।इन नियमों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभागार अस्पताल रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय मनोरंजन केंद्र रेस्टोरेंट शासकीय कार्यालय न्यायालय परिसर शिक्षण संस्थान पुस्तकालय लोक परिवहन या अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है,।उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर चित्र में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा किसी अल्प वयस्क को तंबाकू बेचने के अपराध में रुपया 200 तक के जुर्माने का प्राविधान है अधिनियम की धारा 22 द्वारा धारा -5 के उल्लंघन की दशा में दंड का प्राविधान है। प्रथम दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास या 1000 तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्राविधान है,।इसके अलावा दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का कारावास या 5000 का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है।