लखनऊ।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी स्थानीय अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत पेश अर्जी पर उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं कैंट थाना की आख्या का अवलोकन करने के बाद दिया। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश रूटीन तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया जब तक स्पष्ट न हो मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हीं निष्कर्षों के साथ एवं लगाए गए आरोपों के संबंध में मत व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।