लखनऊ
ओमीक्रोन को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 25 दिसंबर की रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। यह नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। शादी समारोह में भी लोगों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा अन्य गाइडलाइंस जारी की हैं।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा।
मास्क जरूरी
बाजारों में "मास्क नहीं तो सामान नहीं" के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नही देगा। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। पुलिस बल लगातार गश्त करगा।
यूपी के बॉर्डर पर होगी जांच
पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।