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बिना फिटनेस के सड़क पर फर्राटा भरने वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्यवाही

Wednesday, January 5, 2022

/ by इंडेविन टाइम्स

० डीएम ने एआरटीओ को अभियान चलाकर कार्यवाही करने के दिए निर्देश।

० आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बड़े एवं मध्यम वाहनों की शत प्रतिशत फिटनेस कराने के दिए निर्देश।

० वाहन स्वामी एआरटीओ कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन की फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण कराएं।

हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)

अमेठी। 

जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देशानुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया कि जनपद के ऐसे बड़े एवं मध्यम वाहनों (जिसमें स्कूली बस, ट्रक, पिकअप इत्यादि शामिल हैं) जो बिना फिटनेस अर्थात उनका इंश्योरेंस, डी0एल0 इत्यादि अध्यावधिक नहीं है तथा जो बिना फिटनेस के चल रहे हैं वे सभी वाहन स्वामी तीन दिवस के अंदर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर अपने वाहन के फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण कराएं अन्यथा की स्थिति में सड़क पर वाहन चलते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिना फिटनेस के वाहन चलाए जाने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन को स्कूली बसों, ट्रकों इत्यादि वाहनों के फिटनेस की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें एआरटीओ, प्रशासन द्वारा बताया गया है कि बिना फिटनेस के सभी वाहन जनपद में गतिमान नहीं है, जिसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक यातायात को बिना फिटनेस वाले वाहनों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिस पर प्रभारी यातायात द्वारा दिनांक 28.12.2021 से 30.12.2021 तक तीन दिवसीय अभियान चलाकर 1239 बड़े एवं मध्यम वाहनों की जांच की गई जिसमें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के 13 वाहन, बिना डीएल के 63 वाहन तथा बिना इंश्योरेंस के 37 वाहनों के चालान किए गए। प्रभारी यातायात द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जनपद में बिना फिटनेस के चलने वाले वाहनों की भ्रामक सूचना देने पर "कारण बताओ नोटिस" जारी की है, साथ ही ऐसे समस्त वाहन जो बिना फिटनेस के सड़क पर चल रहे हैं उन सभी वाहनों को अभियान चलाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत बड़े एवं मध्यम वाहन स्कूली बस, ट्रक इत्यादि वाहनों के फिटनेस की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं तथा एआरटीओ को इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर एआरटीओ कार्यालय से संपर्क कर अपने-अपने वाहन की फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

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