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कोविड-19 के नये वेरियन्ट आमोक्रोन के प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम तथा उपचार से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देश

हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)

अमेठी। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) एस0पी0 सिंह ने बताया कि जनपद में कोविड-19 के नये वेरियन्ट आमोक्रोन के प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर रोकथाम तथा उपचार से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। ओमीक्रोन से सम्बन्धित सभी चिन्हित व्यक्ति या तो लक्षणयुक्त व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए है अथवा अन्र्तराष्ट्रीय यात्री है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के सम्बन्ध में जनपद की सीमा क्षेत्र में शर्तो के अधीन गतिविधियाॅ अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि नये वेरियन्ट से सुरक्षा हेतु कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, निगरानी समितियों का गठन कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी निरन्तर रखी जाय, निगरानी समितियों द्वारा जिले की प्रतिदिन की रिपोर्ट इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर को भेजी जाय। साथ ही प्रतिदिन घर-घर जाकर सैम्पलिंग, टेस्टिंग, कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग, कोविड धनात्मक व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती अथवा होम आइसोलेशन कराया जाय तथा होम आइसोलेशन के दौरान उन्हें चिकित्सीय सुविधा हेतु चिकित्सा अधिकारी के सम्पर्क में रखा जाय। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में ऐसे रोगी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कमजोर है वे पात्र नही होंगे। आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं सम्बन्धित चिकित्सक के मध्य सम्पर्क बनाये रखना होम आइसोलेशन के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाये गये एप को भी अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा, रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्व को स्वीकारना होगा तथा जिला सर्विलांस अधिकारी को नियमित सूचना देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों के साथ-साथ वैक्सीनेशन आदि का प्रचार-प्रसार क्रियाशील रखे जाय, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड टीकाकरण को और गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज आदि का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी अनुपालन तथा राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए गोले बनाकर उपस्थित व्यक्तियों में दूरी बनाया जाय, स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केटों में अधिक भीड़-भाड़ न हो इसके लिए खुले स्थान पर स्थानान्तरित किये जाय अथवा अलग-अलग समय पर खोले जाय, प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4 से 8 बजे मे मध्य ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाय, इसके उपरान्त संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। दुकान, रेस्टोरेन्ट, होटल तथा इटिंग ज्वायेंट्स के मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेट थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ मास्क न हो तो सामान नही का अनुपालन करने के साथ प्रवेश न दिया जाय। धार्मिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों, स्मारक, उद्यान, क्लब में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, स्क्रीनिंग व्यवस्था एवं मास्क अनिवार्य रहेगा। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम 1000 केस होने पर पूर्णतया बन्द रहेंगे। रेस्टोरेन्ट, होटल, फूड ज्वाईट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित किये जायेगे। साथ ही इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, स्क्रीनिंग की व्यवस्था तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। कक्षा-10 तक के सभी शैक्षिणक संस्थान 16 जनवरी 2022 तक बन्द रहेंगे। 15 से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगवाने पर 2 दिन का अवकाश दिया जायेगा। रात्रिकालीन कफ्र्य रात्रि 10 बजे पूर्वान्ह 6 बजे तक लागू रहेगा तथा आई0टी0 एवं आई0टी0ई0एस0 से सम्बन्धित समस्त निजी कम्पनियाॅ वर्क फ्राम होम लागू करेंगी।

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