लखनऊ।
जल निगम भर्ती घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा सासंद और पूर्व मंत्री आजम खान को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के वकील आजम खान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आजम खान के द्वारा की गई किसी भी हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता को साबित नहीं कर सके। मामले में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, कि आगे की जांच और केस के लिए आजम खान की लगातार हिरासत की जरूरत नहीं है।
बता दें कि आजम को 87 मामलों में से 86 में जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया है कि आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। दो को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है।