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मतदाताओं को धमकी देने वाले टीएमसी विधायक पर EC का एक्शन

 

पश्चिम बंगाल। 

टीएमसी विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। चुनाव आयोग ने नरेंद्रनाथ को सात दिनों तक चुनाव प्रचार से रोक दिया है। वे 30 मार्च सुबह 10 बजे से 6 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की जनसभा, रैलियां, रोड शो करने की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि, टीएमसी विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का बीजेपी नेताओं को धमकी देने का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वे भाजपा को वोट न देने की धमकी मतदाताओं को देते नजर आए थे। उन्होंने आसनसोल के हरिपुर में हुई कार्यकर्ता बैठक में भाजपा समर्थकों को विशेष तौर पर कहा कि ‘आसनसोल उपचुनाव में वोट न डालें, पोलिंग बूथ न जाएं।' वरना चुनाव के बाद तृणमूल के कार्यकर्ताओं के जरिए उनका पता लगाया जाएगा। अगर वे वोट नहीं करते हैं तो राज्य में रह सकते हैं, अपने काम व कारोबार कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस उन्हें पूरा सहयोग करेगी।’

भाजपा प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अनिल बलूनी ने इसे लोकतंत्र का चीरहरण बताया था। अमित मालवीय ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'चुनाव प्रचार पर रोक ही नहीं, चुनाव आयोग ने टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए और ममता बनर्जी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने रामपुरहाट नरसंहार की "जांच" करते समय किया था। कानून का राज कायम रहने दें।' गौरतलब है कि बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसके अलावा चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं।

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