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निठारी कांड: स्पेशल CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली को सुनाई गई फांसी की सजा

नई दिल्ली। 

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड को शायद ही कोई भूल पाया हो। इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया। जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धारा में दोषी पाया। आपको बता दें कि सुरेंद्र कोली को पहले ही 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 14वें मामले में सीबीआई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई है। 

अधिवक्ता देवराज सिंह ने बताया कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धारा 5 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है।

सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और तीन मामलों में सबूतों के अभाव के चलते इन्हें बरी किया जा चुका है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2017 में पिंकी सरकार की हत्या मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंधेर को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाए गए थे। जबकि निठारी कांड से जुड़े एक अन्य मामले में भी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

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