मामला सुल्तानपुर के कादीपुर थाना के अंतर्गत आने वाले निषाद बस्ती का है जिसमे नितिन और रतीलाल द्वारा शीला देवी के साथ छेड़खानी व मारपीट की थी, जिसमे महिला का हाँथ फ्रैक्चर हो गया था। महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट के इसी मामले में न्यायालय ने 156 (3) के तहद सुल्तानपुर के कादीपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे फौजदारी अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने बताया कि दिनांक 23/01/2022 को शीला देवी पत्नी महेंद्र निषाद निवासी राईवीगो अटरा निषाद बस्ती कादीपुर सुल्तानपुर के साथ उसी गाँव के नितिन पुत्र अवधू व रतीलाल पुत्र राम शब्द ने छेड़खानी व अश्लील हरकत करते हुए मारपीट की, जिससे उसका हाथ भी फैक्चर हो गया था।
न्यायाधीश दीपांकर यादव ने फौजदारी अधिवक्ता शेख नजर अहमद की दलीलें सुनने के बाद थानाध्यक्ष कादीपुर सुल्तानपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।