जगदम्बा प्रसाद यादव -संवाददाता
इंडेविन न्यूज नेटवर्क
अमेठी।
सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता किशोरी अदालत में गवाही देने से मुकर गई। स्पेशल जज पास्को एक्ट अभिषेक सिन्हा ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गौरतलब है कि अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव के किशोरी के साथ चार आरोपियों ने आज से 3 साल पहले दुष्कर्म के किया था। घटना के बाद पिता को जंगल में छोड़ कर चले गए थे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसके चलते 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। परंतु कोर्ट में जज के सामने गवाही देने से सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता मुकर गई। जो कि मैटर जांच का विषय बन गया है। जिसे कारन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए चार गवाहों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश हुई पीड़िता के पिता भी गवाही देने से मुकर गए। पूरी मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज पास्को एक्ट अभिषेक सिन्हा ने गवाहों और साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया।