हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
जिला समाज कल्याण अधिकारी आर0के0 शर्मा ने बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पर पात्रतानुसार रू0 20000 का अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने के 21 दिनों के अन्दर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्डकापी मय संलग्नक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग के 100 आवेदन हेतु बजट प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष सामान्य वर्ग के 206 आवेदन एवं अनुसूचित जाति के 529 आवेदन प्राप्त हुए है, परन्तु हार्डकापी बहुत कम संख्या में सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने बताया कि आवेदक निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्डकापी मय संलग्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन निरस्त किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।