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तालाब की जमीन पर कब्जा करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का दिया आदेश

प्रभ जोत सिंह-जिला ब्यूरो चीफ

इंडेविन न्यूज नेटवर्क

सुल्तानपुर। 

सुलतानपुर जिले बेलहरी गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा कर मकान बनवाना एक व्यक्ति को भारी पड़ा गया। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दो माह के अंदर कब्जा हटाने व क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया है। गांव निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बताया कि गांव की गाटा संख्या 3631 जोकि भू-राजस्व अभिलेखों में तालाब की भूमि अंकित है, उस पर गांव के ही चंद्र भूषण शुक्ल द्वारा मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो माह के भीतर अतिक्रमण हटाने व क्षतिपूर्ति की वसूली करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र के साथ आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार हृदयराम तिवारी ने बताया कि समय सीमा के भीतर कार्रवाई होगी।

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