इंडेविन न्यूज़ नेटवर्क- सुल्तानपुर
गौरतलब है सुल्तानपुर थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के एक गांव से 2 माह पूर्व एक नाबालिग किशोरी के अपरहण एवम दुराचार के मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट ने आरोपी हामिद अली को अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में अधिवक्ता मोइन अख्तर खान और नजर अहमद ने विशेष कोर्ट के सामने दलीलें पेश की । दलीलें सुनने के बाद जज पवन कुमार ने आरोपी को केवल धमकी देने के आरोप में मानते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी।
सुल्तानपुर न्यायालय स्पेशल पास्को एक्ट कक्ष संख्या 12 महोदय ने अ•धारा 363,366,376,504,506 भा• द• वि• के मामले में अधिवक्ता फौजदारी मोइन खान और और नजर अहमद की दलीले सुनकर न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त हामिद अली को अग्रिम जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का उक्त घटना में प्रथम सूचना रिपोर्ट में धमकाने के अलावा कोई रोल नहीं है। अभियुक्त को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने और अभियुक्त को विवेचना में सहयोग देने का आदेश भी दिया गया।