देश

national

प्राणघातक हमले में सगे भाई गये जेल,नहीं मिली अंतरिम बेल

Thursday, June 16, 2022

/ by Indevin Times
प्रभजोत सिंह
इंडेविन टाइम्स


सुलतानपुर। प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी सगे भाइयों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिनकी तरफ से प्रस्तुत अंतरिम जमानत अर्जी को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है और मूल जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है। अदालत ने दोनों सगे भाइयों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।

 मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के धनजई गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली विप्रा दूबे ने बीते 31 अक्टूबर को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनके पट्टीदार आरोपीगण सगे भाई राजेश दूबे, भागवत दूबे, सुरेंद्र दूबे एवं राजेश दूबे का लड़का अच्छे कुमार जबरदस्ती उनकी जमीन में पुआल रख रहे थे, जिसे देख कर विप्रा दूबे के पति रामखेलावन दूबे ने विरोध जताया तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। आरोप के मुताबिक बचाव के लिए घर में भागने पर आरोपियो ने उन्हें घर मे भी घुसकर जमकर मारा-पीटा। आरोपियों के जरिए किये इस प्राणघातक हमले में आई चोटों की वजह से रामखेलावन मौके पर बेहोश हो गया। 

इस मामले में अभियोगिनी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में आरोपीगण राजेश दूबे, भागवत दूबे व अच्छे कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका भी जिला न्यायालय में प्रस्तुत की थी, फिलहाल उन्हें कोर्ट ने राहत न देते हुए 18 दिसंबर 2021 को इनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में आरोपी सुरेंद्र दूबे ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सप्ताह भर के भीतर ही सरेंडर कर दिया था,जिसकी जमानत अर्जी  अदालत ने 24 दिसंबर 2021 को सशर्त स्वीकार किया है,वहीं अच्छे कुमार की अभी मामले में ज़मानत नही हो पाई है। 

इसी मामले में आरोपीगण सगे भाई राजेश दूबे व भागवत दूबे ने संबंधित कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर कर दिया, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय से राहत नहीं मिली तो उनकी तरफ से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई और अंतरिम जमानत की मांग की गई। बचाव पक्ष की इस मांग पर अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है और मूल जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है। अदालत ने संबंधित थाने से आरोपियो की क्रिमिनल हिस्ट्री व समस्त अभियोजन प्रपत्र तलब करने का आदेश जारी किया है।

Don't Miss
© all rights reserved
Managed By-Indevin Group