लखनऊ।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने ही गत 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया था।