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मांस की दुकानों को बिना लाइसेन्स के संचालित न करने हेतु दिया गया कड़ा निर्देश

Sunday, July 17, 2022

/ by Indevin Times
प्रभ जोत सिंह- जिला ब्यूरो चीफ
इंडेविन टाइम्स

सुलतानपुर। जिले के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन खाद्य सुरक्षा एवं औष     धि प्रशासन अनुभाग लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुलतानपुर के आदेश सं0 1326 दिनांक 5.11.2019 के द्वारा गठित टीम द्वारा जनपद सुलतानपुर के नगरीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मांस विक्रेताओं यथा- अन्नू चैराहा , रियाज अहमद पुत्र युसुफ, राहुल चैराहा, समस अहमद पुत्र जुबेर अहमद, राहुल चैराहा, तौहीर पुत्र मुनावर मुस्तफा तथा दरियापुर, सुलतानपुर इस्तिहाक पुत्र मो0 हफीज के यहाँ छापा डाला गया तथा मांस की दुकानों को बिना लाइसेन्स के संचालित न करने हेतु कड़ा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर सी0पी0 पाठक, अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका सुलतानपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित रहे।

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