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तिकुनियां कांडः आरोपी अंकित दास को मिली 15 दिन की मेडिकल पैरोल

लखनऊ। 

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया काण्ड में हुई किसानों की मौत के मामले में आरोपी कारोबारी अंकित दास को 15 दिन की मेडिकल पैरोल मिली है। यह पैरोल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से मंजूर की गई। हाईकोर्ट ने अंकित दास को इलाज के लिए 15 दिनों तक के रिहा करने का आदेश दिया है।

बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में बीते वर्ष तीन अक्टूबर को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास के नजदीकी रिश्तेदार अंकित दास को तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के साथ ही जेल भेजा गया था। अंकित दास के घर से पुलिस को दो असलहे मिले थे। इसके साथ ही उसकी घटनास्थल पर भी मौजूदगी पता चली थी।

जेल में जाने के बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट जमानत याचिका पेश की। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने फरवरी में खारिज कर दिया था। इसके बाद अब अंकित दास को शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ही 15 दिन की मेडिकल पैरोल दी है। उसे न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। अंकित दास को लखीमपुर खीरी जेल से बाहर लाकर इलाज कराया जाएगा। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खास मित्र अंकित दास का जल्दी ही इलाज प्रारंभ किया जाएगा। फिर 15 दिनों बाद अंकित दास को कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा।

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