हरिकेश यादव - संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
अमेठी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) ए0के0 सिंह ने बताया कि माह अक्टूबर-2022 व नवम्बर-2022 में पड़ने वाले रामनवमी, दशहरा, ईद-ए-मिलाद/बाराफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयन्ती, गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस व अन्य पर्वाे/त्योहारों, उ0प्र0 अधीनस्थ्य चयन सेवा आयोग की आगामी परीक्षा व अन्य परीक्षाओं तथा कोविड संक्रमण व गोवंश में लम्पी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद अमेठी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में द0प्र0सं0 की धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 30 नवम्बर 2022 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कोरोना वायरस की अफवाह फैलाना, वक्तव्य, पर्चा, हैण्डबिल अथवा पम्पलेट वितरित करना अथवा इलेक्ट्रानिक संशाधनों से ऐसा संदेश प्रसारित नही करेगा जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो, सीमावर्ती जनपदों से गोवंशीय व महिष वंशीय पशुओं का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर, हाइवे/चेक पोस्ट, पुलों आदि पर सघन निगरानी करते हुए पशुओं के प्रवेश को पूर्णरूप से रोका जाय। जनपद में पशु मेला, पशु हाट, पशु पैठ व क्रय-विक्रय के आयोजन एवं गॉट पॉक्स वैक्सीन का निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा विपणन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाय तथा किसी प्रकार के जूलुस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे। सम्पूर्ण जनपद में (शहर/ग्रामीण) सम्पूर्ण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करते हुए भीड़ वाले स्थानों पर आवागमन व जनपदवासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होंने बताया कि शादी आदि समारोह में मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों की अनिवार्यता होगी तथा बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारीगण द्वारा किसी भी दुकानदार/व्यक्ति को सामान देने से प्रतिबंधित किया जाय। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित नहीं होगें, समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा। सभी सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/एकेडमिक/खेल/मनोरंजन/राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में कोविड-19 के दृष्टिगत फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा एवं किसी प्रकार से धार्मिक उत्तेजना फैलाना (ऐसा भाषण देना, सामग्री वितरण आदि) व जूलुस, सामाजिक विद्वेश पूर्ण कार्य, व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तियों के बीच वैमनस्य व भ्रम फैलाना, धार्मिक जातीय वर्गीय विभाजन संबंधी कोई भी कथन व कृत्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को क्षति नही पहुॅचायेगा।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को प्रतिबंधित किया जाय, व्यक्ति या समूह, राजनैतिक संगठन एवं उसके सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार निषिद्ध रहेगा तथा सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों में अधिक संख्या में भीड़ व घातक हथियार तथा ढेला, ईंटा, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें आदि एकत्र नहीं किया जायेगा, लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य परीक्षा से सम्बन्धित गेस पेपर, गाईड बुक, क्वैशचन बैंक, साल्ड, अनसाल्ड पेपर, परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से तथा परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन प्रतिबंधित रहेगा, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों को अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से खोलना और विक्रय करना एवं परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण कार्बन आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कार्यकर्ता के प्रति अपराधिक/धमकी जैसा व्यवहार तथा परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी तत्व/बाह्य व्यक्तियों का एकत्र होना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, का उल्लंघन करने पर भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोधी कार्यक्रम व क्रिया-कलाप पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र, चाकू, फरसा, भाला आदि लेकर न घूमे न ही किसी भी रूप में प्रर्दशन किया जाय, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे किसी धार्मिक भावना को आघात हो, म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग वर्जित, घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर आदि एकत्र नही किये जाये, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक न करें व ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग करने हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति हो व रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेंगे तथा निर्धारित की गयी सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक से डी0जे0 का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में ध्वनि के उपयोग करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सुरक्षाकर्मी, वाणिज्य प्रतिष्ठिानों के सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डाे एवं शासकीय कर्मचारियों, सिक्खों की कृपाण, लाठी के सहारे चलने वाले व्यक्तियों, कृषि उपकरणों पर लागू नही होंगे तथा आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा करायेंगे व आदेश की प्रतियॉ प्रमुख स्थल, तहसील, स्थानीय निकाय के कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।