हरिकेश यादव - संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
अमेठी ।
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में 16 रिटर्निंग ऑफीसर एवं 32 सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में द्वितीय चरण में नगरीय निकाय चुनाव होना है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 16 अप्रैल को तथा निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 17 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 से 24 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व उन्हें भर कर जमा करने की अवधि रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 अप्रैल को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। अभ्यर्थन की नाम वापसी का समय 27 अप्रैल को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक रहेगा। प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल को होगा। मतदान 11 मई को सुबह 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक तथा मतगणना 13 मई को सुबह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की नामांकन, मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना प्रक्रिया हेतु तैनात रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सभी आर0ओ0, ए0आर0ओ0 को उपलब्ध कराई गई हैंडबुक का भली-भांति अध्ययन कर ले, नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्भीक वातावरण में संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा करें। सभी के ऊपर निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। इसलिए पूरी निष्ठा, लगन से सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को टेंटेज व्यवस्था, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में सभी नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग का कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी देख-रेख में बैरिकेडिंग का कार्य कराएं, बैरीकेडिंग पूरी मजबूती के साथ की जाए, नामांकन स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए, नामांकन प्रक्रिया की निर्बाध रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी वीडियोग्राफी को निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन स्थलवार वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाकर उसकी सूची संबंधित आर0ओ0, ए0आर0ओ0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि नामांकन स्थलों पर 01-01 मेडिकल टीम कि ड्यूटी लगाकर उसकी सूची संबंधित उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्धारित समय तक नामांकन स्थल पर मौजूद रहेगी। नामांकन स्थलों पर पीने हेतु पानी की व्यवस्था के लिए संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी पानी के टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री, जमानत की राशि नियत की गयी है, नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग हेतु नाम- निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 500 एवं जमानती राशि रू. 08 हजार निर्धारित की गयी है। जबकि अध्यक्ष नगर पंचायत के पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र की राशि रू. 250 एवं जमानती राशि रू. 05 हजार, सदस्य नगर पालिका परिषद के नाम-निर्देशन पत्र रू. 200 एवं जमानती राशि रू. 02 हजार तथा सदस्य नगर पंचायत पद हेतु नाम-निर्देशन पद हेतु रू. 100 एवं जमानती राशि रू. 02 हजार निर्धारित की है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उक्त धनराशि 50 प्रतिशत होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 एके सिंह ने उपस्थित आर0ओ0, ए0आर0ओ0 से कहा कि नामांकन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, कहीं भी किसी प्रकार की शंका न रहे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन करने वाले प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष एवं सदस्य पद के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम न हो। उन्होंने बताया कि किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, प्रस्तावक बन सकता है लेकिन सभासद के प्रकरण में उसी वार्ड का मतदाता जिस वार्ड से सभासद का निर्वाचन लड़ रहा है, होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, सभासद के प्रत्याशी 04 सैट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया व प्रारूप 13 के साथ नामांकन प्रक्रिया से लेकर नाम वापसी तक के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने उपस्थित आर0ओ0, ए0आर0ओ0 से कहा कि आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आरओ व एआरओ की हस्तपुस्तिका और जिला स्तर पर तैयार पीपीटी व हैंड आउट का बारीकी से अध्ययन कर लें। प्रशिक्षण के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी सहित समस्त आर0ओ0, ए0आर0ओ0 उपस्थित रहे।