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पर्वो, त्योहारों, परीक्षाओं, नगर निकाय निर्वाचन एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

हरिकेश यादव - संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)

अमेठी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0) ए0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि 11 अप्रैल 2023 से माह मई व 09 जून 2023 तक पड़ने वाले त्यौहार  चन्द्रशेखर जयन्ती, रमजान का अन्तिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, लोकनायक महाराणा प्रताप जयन्ती आदि व अन्य पर्वो/त्योहारों, आगामी नगर निकाय निर्वाचन व अन्य परीक्षाओं तथा कोविड संक्रमण की सर्तकता के दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में द0प्र0सं0-1973 की धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 06 जून 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कोरोना वायरस की अफवाह फैलाना, वक्तव्य, पर्चा, हैण्डबिल अथवा पम्पलेट वितरित करना अथवा इलेक्ट्रानिक संशाधनों से ऐसा संदेश प्रसारित नही किया जायेगा जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो एवं आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाय तथा किसी प्रकार के जूलुस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे। शादी आदि समारोह में मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों की अनिवार्यता होगी तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित नहीं होगें। समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा तथा सभी सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/एकेडमिक/खेल/मनोरंजन/राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में कोविड के दृष्टिगत फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार से धार्मिक उत्तेजना फैलाना (ऐसा भाषण देना, सामग्री वितरण आदि) व जूलुस, सामाजिक विद्वेश पूर्ण कार्य, व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तियों के बीच वैमनस्य व भ्रम फैलाना, धार्मिक जातीय वर्गीय विभाजन सम्बन्धी कोई भी कथन व कृत्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को क्षति नही पहुॅचायेगा एवं कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को प्रतिबंधित किया जाय, व्यक्ति या समूह, राजनैतिक संगठन एवं उसके सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार निषिद्ध रहेगा तथा सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों में अधिक संख्या में भीड़ व घातक हथियार तथा ढेला, ईंटा, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें आदि एकत्र नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य परीक्षा से सम्बन्धित गेस पेपर, गाईड बुक, क्वैशचन बैंक, साल्ड, अनसाल्ड पेपर, परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से तथा परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन प्रतिबंधित रहेगा व प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोधी कार्यक्रम व क्रिया-कलाप पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे एवं कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र, चाकू, फरसा, भाला आदि लेकर न घूमे न ही किसी भी रूप में प्रर्दशन किया जाय, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे किसी धार्मिक भावना को आघात हो, म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग वर्जित, घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर आदि एकत्र नही किये जाये। उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डी0जे0 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नही करेंगे, निर्धारित की गयी सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक से डी0जे0 का प्रयोग करने की दशा में इस आदेश, नियमों/सीमा से अधिक का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी व भा0द0वि0 की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत इसे दण्डनीय अपराध माना जायेगा। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की आदर्श आचार संहिता व आगामी निर्वाचन से सम्बन्धित आचार संहिता व वर्णित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा उक्त का उल्लंघन करने वाले पर व चुनाव में किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने वाले पर सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सुरक्षाकर्मी, वाणिज्य प्रतिष्ठिानों के सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डो एवं शासकीय कर्मचारियों, सिक्खों की कृपाण, लाठी के सहारे चलने वाले व्यक्तियों, कृषि उपकरणों पर लागू नही होंगे तथा आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा करायेंगे व आदेश की प्रतियॉ प्रमुख स्थल, तहसील, स्थानीय निकाय के कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

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